Monday, November 5, 2007

Webinfosys's Hindi News : अखंड प्रताप सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। सिंह को आय के ज्ञात सोत से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जज वी. बी. गुप्ता ने निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक को हटाते हुए पूर्व नौकरशाह को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, ' ऐसा कुछ भी रकॉर्ड में नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि उन्होंने निचली अदालत के आदेश के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की हो। ' सिंह की जमानत पर लगी रोक को हटाते हुए जज गुप्ता ने कहा, ' सिंह की जमानत पर रिहाई के बाद अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है तो सीबीआई जमानत खारिज किए जाने को लेकर सुनवाई अदालत में जाने को स्वतंत्र होगी। ' इससे पहले अदालत ने पूर्व नौकरशाह को मिली जमानत पर 22 अक्तूबर को रोक लगा दी थी।




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